हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को राज्य भंडारण निगम का निदेशक/चेयरमैन बनाए जाने को चुनौती देने वाली पीआईएल खारिज कर दी।
इसके साथ ही अदालत ने याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
हर्जाने की यह रकम एक माह में अदा करनी होगी अन्यथा याची से भू-राजस्व की तरह इसकी वसूली की जाएगी।