सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के नवीनीकरण के लिए आरटीओ से एनओसी लेने की व्यवस्था खत्म कर दी है।
इसे ऐसे समझिए... अगर आपने लखनऊ स्थित आरटीओ से डीएल बनवाया हो और किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। इस दौरान आपके डीएल की वैधता खत्म हो गई है, तो आप उसी शहर के आरटीओ में इसका नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ के आरटीओ से एनओसी नहीं लेनी होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिनों यूपी के परिवहन विभाग को पत्र जारी करके नई व्यवस्था को जल्द लागू करने को कहा है।
एनओसी बिना बदलेगा डीएल पर दर्ज पता
परिवहन मंत्रालय के पत्र के मुताबिक अब डीएल पर दर्ज पता भी आसानी से बदला जा सकेगा। इसके लिए डीएल जारीकर्ता आरटीओ से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक ही राज्य के दूसरे शहर में आप शिफ्ट होते हैं और डीएल में पता बदलवाना चाहते हैं तो आपको उस शहर के आरटीओ में इसके लिए आवेदन देना होगा। मगर, राज्य बदलने की स्थिति में आपको डीएल पर पता परिवर्तन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।