यूपी रेरा ने लखनऊ स्थित अंसल एपीआई टाउनशिप के आवंटियों को पूर्ण परियोजनाओं में संपत्ति की रजिस्ट्री करने के आदेश दिए हैं। ऐसे आवंटियों की रजिस्ट्री पर रेरा से रोक नहीं है। रजिस्ट्री से पहले परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण-पत्र यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने अंसल एपीआई की लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप परियोजना के संबंध में 26 जून 2023 के अपने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया कि प्रमोटर की जिन परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा लागू होने से पहले मिल गए थे, उनके आवंटियों के नाम रजिस्ट्री की जा सकेगी।
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रेरा में पंजीकृत जिन परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रमोटर को मिल गया है या भविष्य में मिल जाता है, उसे रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद आवंटियों के नाम रजिस्ट्री की जा सकेगी।
इन परियोजना में हो सकती है रजिस्ट्री
अंसल एपीआई टाउनशिप के संतुष्टि एन्क्लेव-1 परियोजना-ब्लाॅक-ए, बी-1 व ब्लाॅक बी-2, पैराडइज क्रिस्टल परियोजना ब्लाॅक-ए, ब्लाॅक-बी, ब्लाॅक-ई व ब्लाॅक-एफ और सेलिब्रिटी गार्डन परियोजना- ब्लाॅक/टावर नंबर 8, 9, 11 एवं इसी परियोजना के ब्लाॅक/टावर-एफ, जी व एच सहित कुल तीन ब्लाॅक/टावर (110) फ्लैट का पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा से पहले जारी हो गया था। इन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री हो सकती है।