लखनऊ में कार और बाइक का संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अब तीन दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे न तो डीलरों को आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और न ही वाहन मालिक को कार्यालय में भटकना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वाहन मालिक चाहे तो खुद ही सर्टिफिकेट परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।
ट्रायल के आधार पर इसे लखनऊ से शुरू करने की योजना है। नई व्यवस्था पखवारे भर में लागू हो जाएगी। दस्तावेज स्कैनिंग सिस्टम लागू होने से डीलरों एवं वाहन मालिकों को नई बाइक एवं कार का तीन दिन में रजिस्ट्रेशन हासिल हो जाएगा। परिवहन विभाग ने लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ ऑफिस एवं देवा रोड स्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
इसके लिए डीलरों को बाइक, कार बेचने के बाद उसी दिन दस्तावेज परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, जिसमें फार्म-20, फार्म-21, सेल इन्वाइस, इंश्योरेंस के दस्तावेज शामिल हैं। इसके दूसरे दिन आरटीओ वाहन रजिस्ट्रेशन का अनुमोदन देंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।