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UP News : किसानों, व्यापारियों व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस लागू, 30 जून तक लागू रहेगी योजना

Wed, 01 Jun 2022 05:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

योजना के तहत घरेलू बत्ती-पंखा उपभोक्ताओं, निजी नलकूप उपभोक्ता और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना में एक लाख रुपये तक के बकाये पर अधिकतम 6 किस्तों तथा एक लाख से ज्यादा के बकाये पर अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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बिजली बकाया वसूली के लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। किसानों, व्यापारियों व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना 1 से 30 जून तक लागू रहेगी। योजना के तहत घरेलू बत्ती-पंखा उपभोक्ताओं, निजी नलकूप उपभोक्ता और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना में एक लाख रुपये तक के बकाये पर अधिकतम 6 किस्तों तथा एक लाख से ज्यादा के बकाये पर अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

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ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल, 2022 तक उनके देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना अवधि में उपभोक्ता छूट के बाद 30 अप्रैल, 2022 तक देय राशि व वर्तमान बकाये का भुगतान कलेक्शन काउंटर, बिजली कार्यालय, जन सुविधा केंद्र तथा वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। उपभोक्ता पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर छूट के बाद देय बकाया राशि व वर्तमान बकाया की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त66 कर सकते है।

बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जैसे देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि का ब्यौरा दिखाई देने लगेगा। उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन आवश्यकता है तो वे अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
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इस योजना के अंर्तगत ऐसे नियमित कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी पात्र होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल जारी किया गया है। इसी तरह स्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी समाधान के लिए पात्र होंगे। प्रमुख सचिव ऊर्जा एम. देवराज ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। साथ ही कहा है कि बकायेदारों से संपर्क करके उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए और बिल संशोधन के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जाए।

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