नए फॉर्म में आवेदकों को क्रम से आठ जानकारी देनी होगी। सबसे पहले डीएल संबंधी कौन सा कार्य कराने, दूसरे नंबर पर लर्निंग या परमानेंट डीएल से कौन सा वाहन चलाएंगे एवं तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत विवरण देना होगा। व्यक्तिगत विवरण में चौथे नंबर पर नाम, पांचवें पर पता भरना होगा। छठे पर डीएल में कौन सा वाहन जोड़ना चाहते (कार, बाइक, हैवी वाहन), सातवें नंबर पर संलग्न दस्तावेजों का विवरण और आठवें पर हस्ताक्षर करने होंगे।
आयु एवं पते के लिए ये होंगे मान्य
आवेदकों की सुविधा को आयु एवं पते के लिए 10 प्रकार के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय से जारी वेतन पर्ची, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागीय परिचय पत्र शामिल हैं।
- फॉर्म-2 लर्निंग डीएल
- फॉर्म-4 परमानेंट डीएल
- फॉर्म-8 बाइक के डीएल में कार को जुड़वाना
- फॉर्म- 9 डीएल नवीनीकरण
- फॉर्म स्टेट रूल्स-1 डुप्लीकेट डीएल एवं विवरण संशोधन