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अगर लखनऊ में आपके पास जगह है तो आप भी चला सकेंगे वाहन पार्किंग

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लखनऊ में जगह होने पर लोग अब प्राइवेट पार्किंग चला सकेंगे। (तस्वीर ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
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प्रवेंद्र गुप्ता
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राजधानी में अगर आपके पास जगह है तो अब आप भी वाहन पार्किंग चला सकेंगे। इससे जहां यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं लोगों को अपनी खाली पड़ी जगहों से अच्छी आमदनी भी हो सकेगी।
ये प्राइवेट पार्किंग कैसे चलेंगी इसके नियम-कायदे बन चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में पार्किंग संचालन के लिए जो नियम शर्तें तय की गई हैं उसमें बीती 25 जुलाई को शासन से जारी आदेश का भी पूरी तरह पालन हो जाएगा।
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आदेश के तहत पार्किंग स्थल पर शेड, पेयजल और शौचालय का भी इंतजाम करना संचालक के लिए अनिवार्य किया गया है।
शहर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम ने पार्किंग उपविधि 2021 बनाई है। इसे नगर निगम कार्यकारिणी और सदन से हरी झंडी भी मिल चुकी है।
अब उपविधि में प्रावधानों को लेकर शहरवासियों से आपत्ति-सुझाव लिए जाएंगे। इसे लेकर नगर निगम जल्द ही सार्वजनिक सूचना भी जारी करेगा।
उपविधि पर आपत्ति-सुझाव आने के बाद नियमावली को सदन और शासन की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।
इसके बाद प्राइवेट सेक्टर वालों को भी पार्किंग चलाने का अधिकार मिल जाएगा। जनसुविधाओं के लिए लिहाज से अभी महज आठ पार्किंग ही नगर निगम की शहर में हैं।
मालूम हो कि शासन के आदेश पर नगर निगम ने दो दिन पहले ही बिना जनसुविधा वाली 53 पार्किंगों को निरस्त कर दिया था।
नगर निगम से मिलेगा लाइसेंस
आपत्ति-सुझाव के बाद सदन में शुल्क तय करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद नियमावली का नोटिफिकेशन कर उसे लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम तय फीस लेकर प्राइवेट पार्किंग चलाने वालों को लाइसेंस देगा।
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संचालक को इन नियमों का करना होगा पालन
- निर्धारित प्रति वाहन शुल्क से अधिक की वसूली नहीं करेगा।
- पार्किंग स्थल पर शौचालय, पेयजल, टीन शेड और कुर्सी आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए ड्रेस तय करनी होगी।
- कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना होगा और एक प्रति नगर निगम को भी देनी होगी।
- पार्किंग की रसीद पर वाहन स्वामी का नाम, वाहन संख्या व समय दर्ज किया जाएगा
- स्थल पर पार्किंग शुल्क का रेट बोर्ड लगाया जाएगा।
- पार्किंग रसीद पर पार्किंग मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखा जाएगा।
- हर जोन के लिए पार्किंग पर्ची का रंग अलग होगा।
- पार्किंग स्थल के 500 मीटर के दायरे में नो-पार्किंग का बोर्ड लगाना होगा।
- पार्किंग स्थल पर गाड़ी की जिम्मेदारी पार्किंग संचालक की होगी।
नियमावली अनुमोदित
नगर निगम कार्यकारिणी व सदन से नियमावली अनुमोदित हो गई है। अब आपत्ति-सुझाव मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपविधि का प्रकाशन होगा। इसके बाद यह लागू की जाएगी। नियमावली के तहत प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अनुमति लेकर पार्किंग चला सकेंगे।
- अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त
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