बाली उमर के प्यार और विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने किशोरी के बालिग होने पर रजामंदी दे दी है। बहराइच पहुंचने पर दंपती को पुलिस का पहरा मिलेगा। निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके लिए पुलिस भी तैयारी में है। इंतजार है न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने का।
सर्वोच्च न्यायालय ने बहराइच की लड़की के बालिग होते ही प्रेमी युगल को साथ रहने की इजाजत का जो फैसला सुनाया है, उस फैसले की गुरुवार को जिले में सराहना की गई। हर किसी ने न्यायालय के आदेश को प्रेम की जीत करार दिया।
गौरतलब है कि खैरीघाट थाना क्षेत्र के एक ही गांव के निवासी महेश (काल्पनिक नाम) और राधा (काल्पनिक नाम) में जब प्रेम प्रसंग हुआ तो उस समय किशोरी नाबालिग थी।
दोनों पर परिवार की बंदिशें थीं। उधर, राधा के परिवारीजनों को बड़े घराने का ठसका भी था, जिसके चलते राधा वर्ष 2011 के अंत में रुपईडीहा के लक्ष्मनपुर शंकरपुर स्थित अपने ननिहाल चली गई।