एलडीए बोर्ड की मंजूरी के बाद अब न्यूनतम 300 व अधिकतम 2000 वर्गमीटर के भूखंड पर तीन मंजिला फ्लैट बना सकेंगे। शहर भर में 12 मीटर और इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित इन भूखंडों पर तीन मंजिला फ्लैट बनाने का नक्शा एलडीए से पास किया जाएगा। भूतल पर पार्किंग और उसके ऊपर तीन तल का अपार्टमेंट बनाने के लिए प्रति तल 1.17 लाख रुपये के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा।
एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा, इस शुल्क से होने वाली आय उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च होगी, जहां अपार्टमेंट बनेगा। तीन मंजिला फ्लैट बनाने की सहूलियत एलडीए की योजना वाली कॉलानियों गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम, आशियाना सहित सभी में सशर्त मिलेगी। मानचित्र पास करने से पहले वहां की जनता से विचार लिया जाएगा। यदि भूखंड पर फ्लैट बनाने का विरोध होगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
व्यावसायिक भूखंडों पर बन सकेंगी ऊंची इमारतें
गोमतीनगर विस्तार, सीजी सिटी, बसंतकुंज की तर्ज पर जानकीपुरम, गोमतीनगर, अलीगंज आदि कॉलोनियों के व्यावसायिक भूखंडों पर खरीदार ऊंची इमारतें बना सकेंगे। विकसित कॉलोनियों का एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) 1.5 से 2.5 और अविकसित कॉलोनियों का एफएआर 2.5 से 3.75 कर दिया गया है। इससे एलडीए के खाली पड़े 6000 करोड़ के भूखंडों की आसानी से बिक्री हो सकेगी।