योजनाओं को पूरा करने में जमीन उपलब्धता के मुद्दे को सुलझाना प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार योजना के लिए 1500 एकड़ जमीन की सीमा को कम करने पर विचार करेगी। हालांकि सीमा में कमी संबंधित विकास प्राधिकरणों से परीक्षण कराने के बाद किया जाएगा। संशोधित नीति आने के बाद बिल्डर को तीन माह में संशोधित डीपीआर प्राधिकरणों में जमा करना होगा।
पांच साल में पूरी करनी होगी परियोजना
परियोजना की भूलभूत भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास से युक्त क्षेत्र को विकसित या अविकसित के रूप से परिभाषित किया जाएगा। हाइटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों को पांच साल का समय और दिया जाएगा। प्रत्येक चरण का विस्तृत ले-आउट प्लान तभी स्वीकृत किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं विशेषकर बिजलीघर और एसटीपी का प्रस्ताव बिल्डर के स्वामित्व वाली जमीन पर होगा। भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान भी होगा।