फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: सपा सांसद आरके चौधरी के चुनाव को चुनौती, जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने का आरोप

Wed, 25 Sep 2024 11:08 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

सपा सांसद आरके चौधरी पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने का आरोप लगा है। मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
सपा सांसद आरके चौधरी - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जीते सपा सांसद आरके चौधरी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को यह आदेश मतदाता ज्ञानी की चुनाव याचिका पर दिया। इसमें चुनाव जीतने के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) का मुद्दा उठाने को चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

ये भी पढ़ें - महिला बैंक अधिकारी की दफ्तर में संदिग्ध हालात में मौत, बीमारी के कारण तीन दिन के अवकाश से लौटी थी
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - दवाइयों का ओवरडोज लेकर छात्र ने पोस्ट किया वीडियो, चार मिनट में पहुंची पुलिस ने बचाई जान
विज्ञापन


याची के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना था कि आरके चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे चुनाव कथित भ्रष्ट आचरण से प्रभावित हुआ। दलील दी कि सपा ने पीडीए का मुद्दा उछाला। कई साक्षात्कारों का जिक्र कर कहा कि प्रत्याशी चौधरी समेत सपा के मुखिया ने भी पीडीए की अवधारणा को बड़े पैमाने पर जनता के सामने पेश किया।

चुनाव की अधिसूचना के दौरान 12 मई को मोहनलालगंज में हुई रैली में चौधरी ने जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर वोट मांगे। पीडीए को सोशल मीडिया पर भी दिखाया गया। इन हालात में चौधरी का चुनाव रद्द किए जाने योग्य है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें