देश में इस वर्ष पहली अप्रैल से बने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। हालांकि वाहन खरीदने वालों को इसके लिए अलग से कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का खर्चा वाहन की कीमत में ही शामिल करेंगी। वहीं, यह नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी वाहन बेचने वाले डीलरों को सौंपी गई है।
परिवहन विभाग ने परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस बाबत बुधवार को लखनऊ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में डीलरों के साथ में बैठक की और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी।
ऐसे लगाएंगे डीलर नंबर प्लेट
राघवेंद्र सिंह के मुताबिक वाहन कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए अधिकृत वेंडर नियुक्त करेगी। यह वेंडर नंबर प्लेट तैयार करके वाहन डीलरोें को देगा। डीलर जो वाहन बेचेंगे, उसे आरटीओ का रजिस्ट्रेेशन सर्टिफिकेट देते समय उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा।