चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तलब कर लिया है। उनसे पूछा है कि जब पहले चरण की काउंसलिंग में सभी पद भर गए तो उसके बाद भी काउंसलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है।
जौनपुर में पहले चरण की काउंसलिंग में ही सभी पदों पर चयन कर लिया गया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का नाम सूची से हटाकर पुन: काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। विजय शंकर आर्या और पांच अन्य ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर जस्टिस डीके अरोड़ा सुनवाई कर रहे हैं।