फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

परीक्षा को लेकर निर्णय ले लखनऊ यूनिवर्सिटी: हाईकोर्ट

Sat, 27 Jun 2020 03:40 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिका पर विवि प्रशासन को याची छात्रों के प्रत्यावेदन का चार जुलाई से पहले निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छात्र परीक्षा संबंधी अपनी मांगों वाली अर्जी विवि को देंगे, जिस पर निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन


प्रत्यावेदन खारिज होने पर छात्र फिर हाईकोर्ट में गुहार कर सकेंगे। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने शुक्रवार को यह आदेश जतिन कटियार व 22 अन्य छात्रों की याचिका पर दिया। इसमें छात्रों ने 19 जून को विवि की ओर से जारी नोटिस व 23 जून को परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने को चुनौती दी थी।

याचियों के अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल की दलील थी कि परीक्षा नियंत्रक ने लगातार फैल रहे संक्रमण की स्थिति को देखे बगैर परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। कोरोना की वजह से ट्रेनों का सामान्य तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में दूर-दराज के छात्र परीक्षा देने लखनऊ नहीं आ सकेंगे।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

ऑनलाइन परीक्षा लेने पर विचार करने के दिए जाएं निर्देश

इसके अलावा परीक्षा देने के लिए छात्रों को यहां ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ेगी और छात्रावासों में सामाजिक दूरी बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। यह भी दलील दी कि लविवि के तीन प्रोफेसर और कुछ स्टाफ पॉजिटिव मिल चुका है, लिहाजा परिसर में संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। याचिका में छात्रों ने विवि की ऑनलाइन कक्षाओं की कामयाबी पर भी सवाल उठाए थे।

आईआईटी कानपुर और दिल्ली विवि समेत कई संस्थानों की मिसाल देते हुए कोर्ट से आग्रह किया कि लविवि को भी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने या फिर इंटरनेट की उपलब्धता, छात्रों के पास लैपटॉप मौजूद होने से जुड़े पहलुओं का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा लेने पर विचार करने के निर्देश दिए जाएं। उधर, विवि की ओर से अधिवक्ता ने याचिका के सुनवाई लायक होने के बिंदु पर सवाल उठाते हुए विरोध किया। याचियों के वकील के मुताबिक कोर्ट ने उक्त आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें