फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रतापगढ़ के पट्टी से सपा विधायक राम सिंह का निर्वाचन हाईकोर्ट ने किया रद्द

Wed, 10 Aug 2016 10:31 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
कोर्ट
विज्ञापन
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा विधायक राम सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। वह प्रतापगढ़ की पट्टी व‌िधानसभा से एमएलए थे। 
विज्ञापन


सन 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में सपा से उम्मीदवार राम ‌स‌िंह का भाजपा से कई बार विधायक रहे मोती सिंह के साथ मुकाबला था।

इस चुनाव में मोती सिंह 156 वोटों से मोती सिंह से हार गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद मोती सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। 

मोती सिंह के समर्थकों का कहना था कि पोस्टल वोटों की भी गिनती करवाई जाए। मोती सिंह के वकील का कहना था कि 955 वोट गलत तरीके से कैंसिल कर दिए गए हैं। गणना में मोती सिंह को 61,278 वोट मिले थे।
विज्ञापन


कोर्ट ने मोती सिंह की अपील स्वीकार कर ली थी जिस पर फैसला देते हुए राम सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस मामले में तत्कालीन डीएम, एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को भी दोषी मानकर कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन

मतगणना में हुआ था बवाल

डेमो प‌िक - फोटो : Bureau
बता दें कि इस चुनाव में मतगणना के वक्त बवाल भी हुआ था। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी।

बता दें कि मोती सिंह भाजपा से  1996, 2002 और 2007 में एमएलए रह चुके हैं।

जहां कोर्ट के इस फैसले से सपा को करारा झटका लगा है वहीं भाजपा में खुशी की लहर है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें