प्रदेश में 41520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दर्जनों अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
याचिकाओं में दूसरी पाली का प्रश्नपत्र पहली पाली में ही बांट दिए जाने को चुनौती दी गई थी तथा परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग की गई थी।
धीरेंद्र कुमार और 25 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कहा कि इस मामले में दुबारा परीक्षा कराने का औचित्य नहीं है।
याचिका में कहा गया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी। इलाहाबाद और एटा में कुछ केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। इसलिए परीक्षा की शुचिता सवालों के घेरे में है। पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराई जाए।