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Lucknow: बिजली चोरी को रफादफा करने में चार इंजीनियर निलंबित, मुख्यमंत्री से की गई थी शिकायत

Thu, 27 Jun 2024 01:16 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ

सार

फौजी ने जांच दस्ते पर उनसे एवं उनके दामाद से दुर्व्यवहार करने और जबरन घर का केबल काट कर बिजली चोरी में फंसाने की मुख्यमंत्री से शिकायत की थी जिस पर एक्शन लिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उतरेठिया उपकेंद्र के तहत विजयनगर निलमथा निवासी फौजी विनोद कुमार सिंह के घर में 23 जून को पकड़ी गई पांच किलोवाट की बिजली चोरी को रफादफा करने की डील के आरोप में सेस खंड नादरगंज के अधिशासी अभियंता दुर्गेश यादव, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, जेई शिव प्रसाद मिश्र एवं जितेंद्र मिश्र को निलंबित कर अलग-अलग जिलों से संबद्ध किया गया है।

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पावर कॉरपोरेशन की कमेटी की जांच में उपखंड अधिकारी एवं दो अवर अभियंता ही दोषी पाए गए थे जबकि अधिशासी अभियंता को पर्यवेक्षणीय लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। इस संबंध में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। इनमें अधिशासी अभियंता नादरगंज को मुख्य अभियंता (वितरण) बरेली क्षेत्र-द्वितीय, उपखंड अधिकारी को मुख्य अभियंता (वितरण) अयोध्या क्षेत्र, जेई जितेंद्र कुमार मिश्रा एवं शिव प्रसाद मिश्रा को मुख्य अभियंता (वितरण) देवीपाटन क्षेत्र गोंडा से संबद्ध किया गया।

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दुर्व्यवहार की मुख्यमंत्री से शिकायत
शिकायतकर्ता फौजी विनोद कुमार सिंह ने जांच दस्ते पर उनसे एवं उनके दामाद से दुर्व्यवहार करने और जबरन घर का केबल काट कर बिजली चोरी में फंसाने की मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने समिति से जांच कराई जिसमें अभद्रता साबित हुई। फौजी का आरोप है कि जांच टीम ने पैसे की मांग की थी, न देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी थी। टीम ने बिजली लाइन को काटकर मीटर उतार लिया और मेरे दामाद के घर की भी बिजली काट दी।

2.40 लाख लेकर कनेक्शन जोड़ा, नहीं दी रसीद
फौजी का कहना है कि उसने 23 जून को ही 40 हजार रुपये संबंधित जेई के पास जमा कर दिया था। इसके बाद नई केबल से मेरा कनेक्शन बिना मीटर के जोड़ दिया गया। मेरे दामाद का कनेक्शन मीटर के साथ लगी केबल में ही नई केबल से जोड़ दिया। 24 जून को मैंने पैसे की व्यवस्था कर संबंधित जेई को दो लाख रुपये और दिए। तब दोनों कनेक्शन को जोड़ा गया, मगर शुल्क जमा करने की कोई रसीद नहीं दी गई। जब विवाद हो गया तो एसडीओ एवं जेई ने शमन शुल्क 8000 रुपये एवं 1.70 लाख रुपये जमा कराए।

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