परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो पता एवं पिन कोड भरते समय सावधानी बरतें। अगर डीएल आप तक पहुंचने के बजाय परिवहन विभाग के मुख्यालय वापस हुआ तो आपको 400 रुपये और देने होंगे। जब तक 400 रुपये की फीस भरकर ऑनलाइन पता एवं पिन कोड ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक डीएल आवेदक नहीं मिलेगा।
दरअसल, आवेदन में गलत जानकारी भरने पर परिवहन विभाग को आवेदक के सही पते का डीएल दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके बाद यह आरटीओ कार्यालय से ही मिलेगा, लेकिन जिनके पते सही है और डीएल किसी अन्य कारण से लौट गया उन्हें 400 रुपये की फीस दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी।
अपर परिवहन आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) विनय कुमार सिंह के मुताबिक पिछले छह महीने में लौटे डीएल में अधिकतर के पते और पिन कोड गलत पाए गए हैं। ऐसे में आवेदक परमानेंट डीएल आवेदन के समय ही सही पता भरें।