संभागीय परिवहन कार्यालय में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एवं परमिट संबंधी कार्य कराने के लिए आवेदकों को भटकना नहीं पड़ेगा। आवेदक अब 20 रुपये में प्रदेश के 65 हजार जन सुविधा केंद्रों पर डीएल एवं परमिट बनवाने का आवेदन कर सकेंगे। इसमें परमिट के आवेदन शुरू हो चुके, जबकि डीएल की सुविधा जल्द मिलने लगेगी।
इस संबंध में प्रमुख सचिव (परिवहन) आराधना शुक्ला ने शासनादेश जारी कर दिया है। शासन ने परिवहन विभाग की सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में वाहन संबंधी कामों के आवेदन और दूसरे चरण में डीएल संबंधी आवेदन की सुविधा जल्द मिलने लगेगी।
वर्तमान में वाहन संबंधी काम के लिए वाहन-4 और डीएल के लिए सारथी-4 सिस्टम चल रहा है। शासन ने दोनों कार्यों के लिए जन सुविधा केंद्रों से आवेदन करने की मंजूरी दे दी है।
वाहन संबंधी ये होंगे काम
driving licence
- फोटो : डेमो
डुप्लीकेट आरसी ,स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, एनओसी, हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण, हाइपोथिकेशन जारी रखना, पंजीयन प्रमाण पत्र, नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट के साथ ऑल इंडिया परमिट नवीनीकरण का आवेदन किए जा सकेंगे।
डीएल के लिए ये मिलेगी सुविधा
नया लर्निंग लाइसेंस, नया परमानेंट लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन, अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठांकन, ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिस्थापन और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
इन केंद्रों से हो सकेंगे आवेदन
जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र और ई सुविधा केंद्र।