मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में मांगा गया जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री अनुभाग में दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने याचियों के वकील को इस पर प्रतिउत्तर दाखिल करने को दो सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में बृहस्पतिवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने याचियों के वकील को इस पर प्रतिउत्तर दाखिल करने को दो सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।
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न्यायमूर्ति पंकज भटिया की एकल पीठ ने यह आदेश रामजी मिश्र समेत 12 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि इस मामले में 2249 अभ्यर्थियों में से मेरिट के हिसाब से चुनाव किया जाना था। इसके बावजूद, सिर्फ एक अभ्यर्थी विवेक कुमार सिंह को 7 मई 2026 को नौकरी दी गई।
कोर्ट ने पहले इस मामले में विभाग से जवाब तलब किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के समय राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में मांगा गया जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री अनुभाग में दाखिल किया जा चुका है। इसपर कोर्ट ने याचियों के वकील को इसका प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने को दो सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।