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अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी, निर्देश जारी

Fri, 16 Oct 2020 11:21 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने का फैसला किया है।

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प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि सरकारी सेवाओं में सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए सेवा में नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्ति देने की व्यवस्था है। लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

इससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ये नियुक्तियां सामान्यत: समूह ग व घ के ऐसे गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर की जाएंगी जिनके वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-4 हो। ये पद पदोन्नति के लिए आरक्षित नहीं होंगे।
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मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, उन्हें बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यह आदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। 

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