- कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों जो संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और आइसोलेशन में हों, उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा तभी दी जाए जब कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा।
- ऐसी दुकानों, वाणिज्यक प्रतिष्ठानों व कारखाने जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद हैं, के कर्मचारियों व कर्मकारों को अस्थायी बंदी अवधि का मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा।
- समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों (जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं) को अपनी इकाई के सूचना पट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।