2013 में विशाल मेगामार्ट से लिया गया ब्रिटानिया केक का नमूना लिया गया था। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
लेवलिंग और पैकेजिंग में गड़बड़ी मिलने पर एडीएम कोर्ट ने ब्रिटानिया कंपनी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। 2013 में विशाल मेगामार्ट से लिया गया ब्रिटानिया केक का नमूना लिया गया था।
इस मामले में अदालत ने ब्रिटानिया और विशाल मेगा मार्ट समेत पांच के खिलाफ चार लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने वर्ष 2013 में नाका पैसार स्थित विशाल मेगामार्ट से ब्रिटानिया केक का नमूना जांच के लिए भेजा था। जांच के दौरान लेवलिंग और पैकेजिंग सही नहीं पाई गई थी।
जिस पर नमूने को फेल करते हुए जांच रिपोर्ट एफएसडीए को भेजी गई थी। एफएसडीए ने मैनेजर ब्रिटानिया कंपनी, मैनेजर डेल्टा फूड्स, मैनेजर विशाल मेगामार्ट, मैनेजर एयर प्लाजा और केक की सप्लाई करने वाली फर्म यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ अपर जिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया था।
निरस्त हो चुका है लाइसें
लेवलिंग और पैकेजिंग में मिली थी गड़बड़ी
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एडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्षी अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाए और इस बात को स्वीकार किया कि केक की लेवलिंग और पैकेजिंग में गड़बड़ी हुई है। जिस पर एडीएम की अदालत ने विशाल मेगामार्ट के मैनेजर महेश शुक्ला पर दस हजार, ब्रिटानिया कंपनी, डेल्टा फूड्स, एयर प्लाजा तथा यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिए गए हैं।
विशाल मेगामार्ट पर इससे पहले भी कई बार जुर्माना हो चुका है। यहां तक अपर जिलाधिकारी के आदेश पर ही खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस भी कुछ माह पूर्व निरस्त किया जा चुका है। विशाल मेगामार्ट से भरे गए कई और नमूनों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। बताते चलें कि नेस्ले कंपनी की मैगी का फेल हुआ नमूना भी यहीं से लिया गया था।
विशाल मेगामार्ट से वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ब्रिटानिया केक का नमूना जांच के लिए भेजा था। केक की लेवलिंग और पैकेजिंग में गड़बड़ी पाई गई थी। जिस पर अपर जिलाधिकारी की अदालत ने ब्रिटानिया समेत पांच लोगों पर चार लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसे जमा करने के लिए सभी को नोटिस जारी किया गया है।
-मनोज कुमार वर्मा, अभिहीत अधिकारी, एफएसडीए