राजधानी में फिलहाल कोई नई राहत नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि राजधानी में पहले की तरह ही लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेस्तरां से होम डिलीवरी, होजरी, सैलून पर पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी व आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। एकल दुकानें ही खुलेंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतरजनपदीय बस परिवहन पर पहले की ही तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।
हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती
- हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती रहेगी। कंटेनमेंट जोन में घरों से बाहर निकलने पर कड़ी निगरानी व नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है।
- केवल जरूरी वस्तुओं की पूर्ति और आपात स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। युद्धस्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी।
इनके संचालन की होगी अनुमति
निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम, सीएमओ की अनुमति से खुल सकेंगे। शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर मार्केट या कॉम्प्लेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की सिंगल दुकानें खुलेंगी।
सरकारी व निजी कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ संक्रमण से निपटने को तय मानकों के साथ ही खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। शहर में उन साइटों पर जहां निर्माण साइट पर ही मजदूर रुकते हों व ग्रामीण क्षेत्र में सभी निर्माण हो सकेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां, जुलूस, धर्मस्थल बंद रहेंगे।