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कोर्ट की अवमानना में साउथ खीरी के डीएफओ को आरोपपत्र

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मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना सुनील दुबे कर रहे हैं मामले की जांच
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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना मामले में साउथ खीरी के डीएफओ समीर कुमार को चार्जशीट दी गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में आगे की जांच के लिए मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना सुनील दुबे को जांच अधिकारी बनाया गया है।
लखीमपुर में वन विभाग में तैनात एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने भुगतान न होने पर हाईकोर्ट गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने भुगतान के आदेश दिए। निर्धारित अवधि में न तो विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारी को भुगतान किया और न ही आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई। इस पर कर्मचारी पुन: कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण मनोज सिंह को तलब कर लिया। शासन ने इस प्रकरण में खीरी के डीएफओ की लापरवाही मानते हुए उन्हें चार्जशीट जारी कर दी है।
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वहीं, सोशल मीडिया पर समीर कुमार को सस्पेंड करने की खबर भी चली, पर अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण मनोज कुमार सिंह ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अवमानना मामले में सिर्फ उन्हें आरोपपत्र दिया गया है।
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