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वकील को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट तलब

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दीवानी दावा दायर करने वाले एक वकील को धमकी देकर मारपीट करने के आरोप के मामले में सरकारी वकील से तफ्तीश की प्रगति रिपोर्ट तलब कर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को नियत की है।
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राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव व पक्षकारों के वकील पेश हुए। न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव की याचिका पर दिया। इस मामले में पहले कोर्ट ने डीसीपी पश्चिमी को निर्देश दिया था कि इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करें। इसके लिए कोर्ट में उन्हें सीसीटीवी फुटेज व याचिका के कथन की मदद लेने की छूट दी थी। अदालत ने जिला जज समेत लखनऊ बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि आरोपियों की पहचान करने में डीसीपी पश्चिमी की पूरी मदद करें।
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