भूकंप के बाद चेता जिला प्रशासन अब शहर में होने वाले सभी निर्माणों में भूकंपरोधी मानकों सहित आपदा प्रबंधन का सख्ती से पालन कराने पर जुट गया है।
इसके तहत अब भवन निर्माण का मानचित्र पास कराते वक्त आवेदक को हलफनामा देकर बताया होगा कि वह भूकंपरोधी व आपदा प्रबंधन के अन्य मानकों का पालन करेगा।
इसके अलावा शहर की विस्तारित महायोजना सहित अन्य सभी प्रस्तावित भवन निर्माण और विकास कार्यों का मानचित्र पास कराने से पहले आपदा प्रबंधन की एनओसी लेना भी जरूरी होगा।
कार्यदायी संस्थाओं, एलडीए व आवास विकास परिषद पर भवन निर्माण के दौरान भूकंपरोधी मानकों का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी।