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विज्ञापन शुल्क बकाया तो एजेंसियां नही कर पाएंगी यूनीपोल पर चुनावी प्रचार

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विज्ञापन शुल्क बकाया होने पर नहीं कर पाएंगे यूनीपोल पर चुनावी प्रचार। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
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नगर निगम से अधिकृत स्थल पर लगे यूनीपोल पर वही विज्ञापन एजेंसियां राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार कर पाएंगी, जिन पर विज्ञापन शुल्क नहीं बकाया है। बकाया वालों को प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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पिछले करीब चार साल से शहर में फुुटपाथ पर होर्डिंग लगाने की अनुमति नगर निगम की ओर से बंद कर दी गई है।
इसके बाद नगर निगम ने डिवाइडर के बीच और सड़क किनारे यूनीपोल के लिए यातायात विभाग, पुलिस, लोक निर्माण विभाग व एनएचआई के साथ मिलकर करीब 250 स्थल तय किए।
इन यूनीपोल को नगर निगम ने टेंडर के जरिये प्रचार एजेंसियों को आवंटित किया है। विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर इन्हीं यूनीपोल पर पार्टियों ने प्रचार शुरू किया है।
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इस दौरान जिला प्रशासन उन्हीं यूनीपोल पर प्रचार की अनुमति दे रहा है जिन पर अनापत्ति नगर निगम दे रहा है।
नगर निगम के कर अधीक्षक प्रचार दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि जिन विज्ञापन एजेंसियों के जितने यूनीपोल का विज्ञापन शुल्क जमा है उन पर ही चुनावी प्रचार को लेकर अनापत्ति दी जा रही है।
जिनका विज्ञापन शुल्क जमा नहीं है, उन पर अनापत्ति नहीं दी जा रही है। हाल में ही प्रशासन से एक दल ने यूनीपोल पर प्रचार की अनुमति मांगी थी। वह सूची प्रशासन से नगर निगम को भेजी गई थी। उसमें उन्हीं 34 यूनीपोल पर अनापत्ति दी गई, जिनका विज्ञापन शुल्क जमा था।
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