हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले में अपना आदेश 5 पुलिस उपाधीक्षकों विनोद सिंह सिरोही, हरिमोहन सिंह, उमेश नाथ मिश्र, राजेश कुमार द्विवेदी व एक अन्य की विशेष अपील पर दिया। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता समीर कालिया के मुताबिक वर्ष 1994 से 2014 के बीच में राज्य सरकार की दरोगाओं के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की नीति रही।
इसके तहत कई दरोगा से इंस्पेक्टर व कई इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक हो गए। वर्ष 2015 में शासन ने एक नीतिगत निर्णय के तहत इन्हें आउट आफ टर्न प्रमोशन की तिथि से वरिष्ठता देने का निर्णय किया।
अधिवक्ता ने बताया कि इससे प्रभावित हुए कुछ पुलिसकर्मियों ने इस निर्णय को एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने सरकार के 23 जुलाई, 2015 के शासनादेश (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की तिथि से वरिष्ठता), 29 जुलाई के परिणामी आदेश समेत 24 फरवरी, 2016 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया था। साथ ही दो माह में संबंधित नियमों के तहत नए सिरे से वरिष्ठता सूची बनाने के आदेश दिए थे।