झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक अप्रैल तक टाल दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की।
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डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली पांच साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर करते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले में आधी सजा काटने और खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की हुई है।