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Jharkhand: गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 12 फरवरी को अगली सुनवाई

Mon, 05 Feb 2024 01:00 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें झटका लगा था।
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झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में ईडी से नौ फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। उच्च न्यायालय अब इस मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। 
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गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें झटका लगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने को कहा। 
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सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था
इससे पहले ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी।
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