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 जम्मू-कश्मीर: बच्चा गोद लेने के बनेंगे नियम, सात सदस्यीय कमेटी की गठित, कोरोना में अनाथ बच्चों को बेचने के मामले में सरकार सख्त 

Sat, 11 Dec 2021 05:20 PM IST
विमल शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार


जम्मू-कश्मीर में बच्चों को गोद लेने के मामले में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के नियमों, मापदंडों का पालन करने की हो रही तैयारी। पुलवामा में कोविड से अनाथ हुए बच्चों को कथित तौर पर गोद लेने के मामले सामने आने के बाद उठाए जा रहे कदम। 
 
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जम्मू सचिवालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी हैं। यह एजेंसी बच्चो को गोद लेने के मामले में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के नियमो व मापदंडो का पालन प्रदेश में सुनिश्चित करवाने का काम करेगी। उल्लेखनीय हैं कि कश्मीर के पुलवामा जिले में कोविड से अनाथ हुए बच्चो को नियमो के ताक पर रखकर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कथित गोद लेने के मामले के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चो को गोद लेने के मामले में सख्त नियम अपनाए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया हैं। 

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सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत जुवनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015 के तहत  जम्मू कश्मीर में सरकार ने दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई हैं। समाज कल्याण विभाग की सचिव को एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया हैं।
 

आईसीपीएस जेएंडके के मिशन निदेशक को सदस्य सचिव, कानून, न्याय और संसदीय मामलो के विभाग की तरफ से स्टेट लीगल सर्विसीस अथारिटी के एक सदस्य को एजेंसी में सदस्य के तौर पर मनोनीत किया जाएगा। वहीं, आईसीपीएस के मिशन निदेशक की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से बाल कल्याण कमेटी की अध्यक्ष को सदस्य मनोनीत करेंगे।

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आईसीपीएस के मिशन निदेशक की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से विशेषज्ञ दत्तक एजेंसी के प्रतिनिधि और समाज कल्याण विभाग  की तरफ से बाल कल्याण और सुरक्षा पर दस साल का कम से कम अनुभव रखने में सिविल सोसायटी के सदस्य को भी जम्मू कश्मीर दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी में सदस्य मनोनीत किया जाएगा।

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