फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रिहायशी इलाके में रेस्टोरेंट चलाने पर रोक

Thu, 24 Jul 2014 01:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
विज्ञापन
विज्ञापन
गांधी नगर के रिहायशी इलाके में चलने वाले एक रेस्टोरेंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी राबस्तन ने जम्मू नगर निगम कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया।
विज्ञापन


कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कमिश्नर को कहा कि यदि रेस्टोरेंट के संचालक के पास लाइसेंस न हो तो उसे तत्काल बंद करवाया जाए।

शिकायतकर्ता एमपी शर्मा ने याचिका में कहा कि अप्सरा रोड की पिछली लेन स्थित रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा है।

इससे इलाके में वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और इलाके के लोग परेशान हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


 इसके बाद उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निगम को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें