अब वाहन चालक परिवहन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘एम परिवहन एप’ के डिजीलॉकर में दस्तावेज अपलोड करके रख सकेंगे। यदि कोई पुलिस कर्मी या फिर ट्रैफिक कर्मी वाहनों के दस्तावेज दिखाने के लिए रोकता है तो उसे एप में अपलोड दस्तावेज दिखा सकते हैं।
वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपकों वाहनों के असली दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के डिजीलॉकर में रखे दस्तावेज मान्य होंगे। इस संबंध में एडीजीपी ट्रैफिक जम्मू ने बुधवार को आदेश जारी किए।
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आदेश के अनुसार, अब वाहन चालक परिवहन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘एम परिवहन एप’ के डिजीलॉकर में दस्तावेज अपलोड करके रख सकेंगे। यदि कोई पुलिस कर्मी या फिर ट्रैफिक कर्मी वाहनों के दस्तावेज दिखाने के लिए रोकता है तो उसे एप में अपलोड दस्तावेज दिखा सकते हैं। यह जांच के लिए मान्य होंगे। केंद्रीय यातायात मंत्रालय ने उक्त एप को शुरू किया है। जिसको जम्मू कश्मीर में अधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। बताया जाता है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने रूल 139 में संशोधन किया था। इसके तहत उक्त एप में वाहनों को मान्य किया गया है।