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जम्मू-कश्मीर: पूर्व मंत्री हर्षदेव और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश, बंदूक के बल पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की धमकी देने का आरोप 

Sat, 08 Jan 2022 02:34 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी के खिलाफ कोर्ट ने  एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले की विस्तृत जांच करने को भी कहा है। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media
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विस्तार
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एक स्थानीय अदालत ने पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया  है। आरोप है कि दोनों ने संजय गंडोत्रा नाम के व्यक्ति को बंदूक दिखा कर संपत्ति के कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया। उप जज जम्मू रेनू डोगरा ने छन्नी पुलिस के एसएचओ को शुक्रवार को यह आदेश दिया। 

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संजय गंडोत्रा ने अदालत में शिकायत की थी कि 17 अगस्त 2021 को वह छन्नी स्थित अपने स्टोर में पत्नी के साथ था। तभी हर्षदेव सिंह की पत्नी मंजू देवी ने उनकी पत्नी शालिनी गंडोत्रा को फोन किया और कहा कि वह कारोबार के सिलसिले में उनसे मिलना चाहती हैं।

इसके बाद हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी अपने पीएसओ के साथ काले रंग की स्कार्पियो में वहां पहुंचे। उन्होंने संजय और उनकी पत्नी को कार में बिठाया और घर की तरफ ले गए। इस बीच हर्षदेव ने संजय पर बंदूक तानी और कहा कि संपत्ति के कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करो।
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इसे लेकर गाली गलोज भी की गई, साथ ही मारपीट भी। यहां तक कि हर्षदेव की पत्नी ने भी शालिनी से बदसलूकी की। किसी तरह से दोनों छन्नी के पास उतरे। इसके बाद पुलिस को आकर इसकी सूचना दी। जेएनएफ

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