जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आवेदन के 30 दिनों में फिल्म शूटिंग के लिए मंजूरी की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।
जम्मू-कश्मीर जन सेवा गारंटी एक्ट 2011 के तहत फिल्म शूटिंग को मंजूरी के लिए निर्धारित की गई तीस दिनों की समय सीमा में जिला उपायुक्त, गृह विभाग, संस्कृति विभाग और वन विभाग से एनओसी के लिए मंजूरी मिलना भी शामिल है।
मंजूरी के लिए फिल्म निर्माण अधिकारी को नामित अफसर बनाया गया है। वहीं, सूचना विभाग के मुख्यालय के संयुक्त निदेशक को प्रथम अपीलीय अधिकारी व सूचना और जन संपर्क निदेशक को दूसरा अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।