जम्मू। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति की प्रक्रियात्मक गाइडलाइन जारी की गई है। निजी औद्योगिक संपदा/पार्क (आईटी/आईटीईएस पार्क) सिंगल बिंडो के माध्यम से आवेदनकर्ता आवेदन कर सकता है। इसमें उसे पैन कार्ड, वैध ई मेल आईडी और कार्यात्मक फोन नंबर देना होगा। आवेदनकर्ता को डीपीआर, वन क्लेयरेंस या अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क को विभिन्न श्रेणियों के लिए तय किया गया है। इसमें सामान्य औद्योगिक संपदा में 5-7 एकड़ के लिए 50 हजार, 7-10 एकड़ के लिए 1 लाख और इससे अधिक के लिए 150000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह आईटी क्षेत्र औद्योगिक संपदा के लिए 2-4 एकड़ के लिए 50 हजार, 4-8 एकड़ के लिए 1 लख और इससे अधिक के लिए 150000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। संभाग स्तरीय मूल्यांकन समिति प्राइमरी स्तर पर सात दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगी। इसकेअलावा प्रांतीय पंजीकरण प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।