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जम्मू-कश्मीर: बडगाम में रिंग रोड परियोजना प्रभावित को उचित भूमि मुआवजा मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

Thu, 16 Dec 2021 12:38 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

भूमि अधिग्रहण पर आपत्तियां बताएं या खुद हाजिर हों डीसी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन छह सप्ताह में भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजे संबंधी आपत्तियां दायर करें।
 
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हाईकोर्ट। - फोटो : prayagraj
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बडगाम जिला उपायुक्त को रिंग रोड परियोजना पर आपत्तियां दायर करने या अगली तारीख पर खुद हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन छह सप्ताह में भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित मुआवजे संबंधी आपत्तियां दायर करें।

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प्रशासन को यह अंतिम समय दिया जाता है, अन्यथा जिला उपायुक्त को खुद कोर्ट में हाजिर होना होगा। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी की खंडपीठ ने बडगाम के वाठोरा से दायर याचिका की सुनवाई में यह निर्देश दिए। याची पक्ष ने दलील दी कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हो चुकी है।

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अधिग्रहण आदेश में जो मियाद दी गई थी, वह बीत चुकी है। लिहाजा अब नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। याची पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका है। वे भूमि का मुआवजा वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन को नए सिरे से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

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