पहले दी गई थी मंजूरी, अब सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 133-ए के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता था।
जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि के गैर कृषि इस्तेमाल के लिए जिलों के उपायुक्त अधिकतम 100 कनाल (स्टैंडर्ड साढ़े 12 एकड़) की ही अनुमति दे सकेंगे। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिधुरी ने मंजूरी के लिए अधिकतम सीमा संबंधी आदेश जारी किया है।
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आदेश के अनुसार कृषि भूमि के किसी अन्य गतिविधिय के इस्तेमाल के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन जिला उपायुक्त एक मामले में कितनी भूमि की अनुमति दे सकेंगे, इसे लेकर आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 133-ए के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता था।
इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 141 के तहत जिला उपायुक्तों के लिए साढ़े 12 एकड़ जमीन को अधिकतम सीमा तय किया जाता है। हालांकि बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना पहले से जारी की है। इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार अधिनियम 1976 के तहत कृषि भूमि के लिए अधिकतम सीमा साढ़े 12 एकड़ कृषि भूमि तय थी, लेकिन कृषि से गैर कृषि भूमि के लिए हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।