नगर निगम के बिल्डिंग बॉयलाज एक्ट में संशोधन होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक छह सदस्य कमेटी बनेगी। जिसकी अध्यक्षता नगर निगम की डिप्टी मेयर पुर्णिमा शर्मा करेंगी। एक हफ्ते के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जिस पर जनरल हाउस की अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस कमेटी में शामिल होने वाले छह सदस्यों में तीन पार्षद होंगे और तीन तकनीकी अफसर होंगे। जो नगर निगम के होंगे।
यह रहे सुझाव
बैठक में हाउसिंग कॉलोनियों में एक व्यक्ति को दो इमारतें बनाने की अनुमति, 10 फुट की जगह 6 फुट वाली गलियों में भी इमातर बनाने की अनुमति देने, रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को 10 फुट के मार्ग पर भी बनाने की अनुमति, व्यवसायिक इमारत को 40 फुट की जगह 30 फुट की सड़क पर भी बनाने की अनुमति, तीन मंजिला की जगह 5 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने को भी नए बिल्डिंग बॉयलाज में शामिल करने को लेकर सुझाव दिया गया है।