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Jammu News: अब जिला न्यायालय भी होंगे डिजिटल, हो सकेगी वर्चुअल पेशी

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उच्च न्यायालय ने जारी की अधिसूचना, भाषा अवरोध न हो इसके लिए अनुवादक रहेंगे उपलब्ध
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की सुविधा शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। इस नए प्रावधान के तहत अब पक्षकारों, गवाहों और अधिवक्ताओं की वर्चुअल पेशी हो सकेगी।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम द्वारा जारी इस अधिसूचना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (न्याय श्रुति) नियम, 2025 के प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयीन कार्यवाहियों में हो रही देरी को देखते हुए अब हिरासत में लिए गए आरोपी (पहली बार पेश होने के मामले को छोड़कर) वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में उपस्थित हो सकेंगे। इसके साथ ही गवाहों, लोक सेवकों और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी वर्चुअल माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी गई है।
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न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। अधिसूचना में सभी जिला न्यायालयों, पुलिस थानों, जेलों और संबंधित संस्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक इंटरनेट कनेक्टिविटी, माइक्रोफोन, एलईडी डिस्प्ले और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस नई व्यवस्था में विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भाषा संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए अदालतों में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ, अनुवादक और विजुअल रीडर की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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न्यायिक सुधारों के इस महत्वपूर्ण पहल को न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में उच्च न्यायालय का एक साहसिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायालयीन कार्यवाहियों में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करना भी सरल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और जन-हितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जेएनएफ
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