हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने प्रार्थी नरवीर चौहान के हक में फैसला सुनाते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि प्रार्थी को 3 लाख 6 हजार 496 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित 30 नवंबर 2009 से अदा करे। आयोग ने प्रार्थी को 10000 रुपये हर्जाना और 5000 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
प्रार्थी नरवीर चौहान ने राज्य उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता अधिनियम की धारा 15 के तहत अपील की थी कि उसकी याचिका को जिला उपभोक्ता फोरम शिमला ने बिना किसी कारण के खारिज किया है। अपनी अपील में यह कहा था कि शरौंथा गांव में उसने अपने मकान का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ आठ लाख रुपये में बीमा करवाया था। यह बीमा 24 मार्च 2008 से 30 मार्च 2009 तक वैध था। 31 दिसंबर 2008 को आग लगने की वजह से प्रार्थी का मकान बुरी तरह से नष्ट हो गया। इसकी सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को दी।