जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी चतुर्थ श्रेणी उम्मीदवारों की लिस्ट पर राज्य हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा निरस्त की गई सूची पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट बीएस सलाथिया और एडवोकेट राहुल पंत की दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश दिया।
वहीं, 24 चुने गए उम्मीदवारों की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें सरकारी आदेश नंबर 766-ईडीयू आफ 2014 को जारी कर चुने गए चतुर्थ श्रेणी उम्मीदवारों की सूची को रद्द कर दिया था। (जेएनएफ)