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अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का पंजीकरण शुल्क चार गुणा बढ़ा

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर में जेनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासाउंड/इमेजिंग केंद्रों में पंजीकरण के लिए अब अधिक भुगतान करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पीसीएंडपीएनडीटी (प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) एक्ट, 1994 को लागू किया गया है। इसमें नए पंजीकरण के लिए अब पहले से निर्धारित से चार गुणा अधिक शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह नवीकरण पंजीकरण के लिए भी इतने गुणा अधिक शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश में सभी तरह के पंजीकरण को ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है।
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निजी क्षेत्र में चल रहे उक्त क्लीनिक और केंद्रों के लिए अब नए पंजीकरण के लिए 5000 के बजाय 25000 रुपये का शुल्क देना होगा। यह पंजीकरण पांच वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी चार गुणा पंजीकरण फीस को बढ़ाया गया है। इसी तरह पंजीकरण के नवीकरण के लिए अब 2500 रुपये के बजाय 12500 रुपये का शुल्क देना होगा। इसी तरह नर्सिंग होम के भीतर चल रही उक्त क्लीनिकों के नए पंजीकरण के लिए 35000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि यह पहले 2500 रुपये था। इसी तरह इन क्लीनिकों के नवीकरण के लिए 2500 रुपये के बजाय 17500 रुपये शुल्क देना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जम्मू (सीएमओ) डॉ. जेपी सिंह ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके लिए क्लीनिक प्रशासनों को पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। इसमें आगामी दिनों में निरीक्षण प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। इसमें फार्म एफ ऑनलाइन भरना अनिवार्य किया गया है।
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