श्रम व रोजगार विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के कार्यान्वयन, प्रावधानों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा।
बैठक के दौरान उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया। इस दौरान बैठक में परिसंपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण, जेएंडके ईपीएफ के मैनुअल डेटा का डिजिटलीकरण और सदस्यों के खाते का अपडेशन, एक नवंबर 2019 के बाद पीएफ बकाया के संग्रह पर बैंकिंग व्यवस्था, जेएंडके ईपीएफ संगठन के कर्मचारी और अधिकारी तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा नामित करने पर चर्चा की गई।
आयुक्त सचिव ने कहा कि केंद्रीय अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के उपरांत, पीएफ ग्राहक, नियोक्ता को एसएमएस के माध्यम से उनके खाते का अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा एफ ए, सीएओ, जेके ईपीएफ ओ 15 दिनों के भीतर खातों के सामंजस्य को प्रमाणित करेगा।