छन्नी रामा में पूर्व पार्षद की पिटाई के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड पर भेजा।
आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 382, 511, 364 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ दोनों आरोपी कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी रिपोर्ट उनकी संबंधित बटालियन को भेज दी है।
गौरतलब है कि खाग, बडगाम निवासी आशिक हुसैन (आईआर-22 बटालियन में कांस्टेबल) और बनियारा, बारामूला निवासी मोहम्मद इकबाल (आईआर-16 बटालियन में कांस्टेबल) ने शुक्रवार को छन्नी रामा वार्ड नंबर-49 के पूर्व पार्षद कमल सिंह जम्वाल के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत नरवाल पुलिस को दी थी।
इसके साथ ही आईजी दानिश राणा को भी सारी घटना के बारे में बताया था। परिणाम स्वरूप पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
मामले के अनुसार दोनों आरोपियों ने कमल सिंह से गुलशन ग्राउंड तक कार में लिफ्ट मांगी थी, लेकिन कमल सिंह ने दोनों का परिचय पत्र देखने की इच्छा जताई थी।
इसके चलते एक ने तो परिचय पत्र दिखा दिया था, लेकिन दूसरे ने दिखाने से इनकार करते हुए बहस शुरू कर दी थी और बात मारपीट तक पहुंच गई थी। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोच लिया था, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है।