जम्मू। होटन रिट्ज मैनार के एमडी की अचल संपत्ति अटैच करने का निर्देश दिया गया है। वेज एक्ट के तहत संबंधित विभाग ने अपीलकर्ता और अन्य के हक में 6,34,633 रुपये की पुरस्कार राशि देने के लिए कहा था, लेकिन एक साल बाद भी अपीलकर्ता को यह राशि नहीं दी गई। सीजेएम जम्मू अरमजीत सिंह ने कहा कि यदि आरोपी संपत्ति का कब्जा देने में आनाकानी करे तो उनको हिरासत में लिया जाए और इस मामले की अनुपालन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें। शुक्रवार को मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने छन्नी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को यह निर्देश दिया।
राकेश कुमार एवं अन्य के हक में यह पैसा मंजूर किया गया था। सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह वारंट की कुर्की जारी करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है, एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधिनियम के तहत पारित किए गए निष्पादन के तहत पुरस्कार राशि को नहीं दिया गया। इस एक्ट के तहत यदि एक साल के भीतर राशि नहीं दी जाती तो यह आदेश की अवमानना भी है।