जम्मू। भूमि विवाद को लेकर चौआदी में हत्या के मामले में द्वितीय अतिरिक्त सेशन जज राजेंद्र सपरू जम्मू ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें बशीर अहमद, अब्दुल मजीद, जावेद अहमद, मोहम्मद शफी, रशीद मोहम्मद सभी निवासी चौआदी शामिल हैं।
24 अगस्त, 2009 को पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों ने भूमि विवाद के चलते एक घर के सदस्यों पर हमला कर दिया। आरोपी कार में आए जिनके पास बंदूकें और कुल्हाड़ी थी। इस दौरान गोली लगने से शमसदीन व एक अन्य घायल हो गए। पुलिस ने आरपीसी की धारा 307, 452, 147, 323 के तहत मामला दर्ज किया। घायलों को जीएमसी में भर्ती किया गया। इस दौरान घायल शमसद्दीन की मौत हो गई।
अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माने की सजा भी सुनाई। बशीर अहमद को धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 307, 149 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए सात साल के लिए कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना की सजा भुगतनी होगी। दोषियों अब्दुल मजीद, जावेद अहमद और मोहम्मद शफी को अपराध के लिए धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी मोहम्मद रशिद को धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।