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नजरबंदी के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अमीर मजीद वानी और इम्तियाज अहमद शेख की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के अंतर्गत नजरबंदी को रद्द कर दिया है।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने कहा, दोनों याचियों को जिस आदेश पर बंदी बनाया गया, उस आदेश पर अमल में अत्यधिक समय लिया गया। ऐसी स्थिति में अदालत बंदी आदेश को जारी रखना मुनासिब नहीं समझती। लिहाजा याचिकाकर्ताओं को तत्काल हिरासत से मुक्त किया जाए। बशर्ते, किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो। अमीर मजीद वानी ने अपने पिता के माध्यम से यह याचिका दायर कर शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट (डिटेनिंग अथॉरिटी) से बंदी आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
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