महबूबा के करीबी पारा के मामले
में ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज
-संरक्षित गवाहों के बयान सील बंद करने का आदेश किया था संशोधित
जम्मू। हाईकोर्ट ने पीडीपी नेता वहीद पारा को लेकर जारी ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश जारी कर कहा था कि पारा को लेकर पांच गवाहों के बयान बंद लिफाफे में सील कर दिए जाएं। ये संरक्षित गवाह थे। बाद में ट्रायल कोर्ट ने अपने ही आदेश को संशोधित किया। इस आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट अपने ही आदेश को दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सकता। इससे पांचों संरक्षित गवाह सार्वजनिक हो जाएंगे। पहले ट्रायल कोर्ट ने बंद लिफाफों में बयान सील करने के लिए कहा और अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो गवाहों की पहचान खुल जाएगी। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया जा रहा है। बता दें कि पीडीपी नेता वहीद पारा फिलहाल जेल में हैं। उस पर आतंकियों की मदद करने और देश की सुरक्षा से समझौता करने का केस चल रहा है। जेएनएफ